राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
हरदोई। महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कछौना थाने में वर्ष 2017 में सोहेल खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। सोहेल खान पर महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोहेल को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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