उत्तर प्रदेश के 16.35 लाख सरकारी कर्मचारियों को LTC नियमों में बदलाव से राहत मिली है। अब अवकाश यात्रा सुविधा के लिए 15 दिन के अर्जित अवकाश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपयोग करना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही एलटीसी के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन के अवकाश का नकदीकरण भी किया जा सकेगा।
इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था से कर्मचारियों को एलटीसी का इस्तेमाल करने में पहले के मुकाबले अधिक सुविधा मिलेगी।
15 दिन की अर्जित छुट्टी की अनिवार्यता हुई खत्म
अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार किसी कर्मचारी को अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करना पड़ता था। इस अनिवार्यता के कारण कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए एक निश्चित मात्रा में छुट्टी लेना जरूरी था।
नई व्यवस्था में सरकार ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। यानी अब कर्मचारी एलटीसी का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना जरूरी नहीं होगा।
10 दिन तक की छुट्टी का नकदीकरण भी मिलेगा
LTC नियमों में बदलाव के साथ सरकार ने कर्मचारियों को एक और बड़ी सुविधा दी है। अब एलटीसी के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन तक का नकदीकरण किया जा सकेगा।
पहले कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के तहत अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों को यात्रा सुविधा के साथ अवकाश नकदीकरण का लाभ भी मिल सकेगा।
वेतन समिति-2016 की सिफारिशों के आधार पर फैसला
सरकार ने यह बदलाव वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया है।
कमेटी की सिफारिशों पर विचार के बाद वित्त विभाग ने LTC के नियमों में संशोधन संबंधी आदेश जारी किया। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में नई व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।
16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को होगा लाभ
सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता से राहत मिलेगी।
साथ ही अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ भी होगा। सरकार के इस निर्णय को लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
कर्मचारियों के लिए क्या बदला?
पुरानी व्यवस्था: LTC का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपयोग जरूरी था और अवकाश नकदीकरण की सुविधा नहीं थी।
नई व्यवस्था: 15 दिन के अर्जित अवकाश के उपयोग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही LTC के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण किया जा सकेगा।
इस बदलाव के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेना पहले की तुलना में आसान होगा।








