अश्लील और अपमानजनक’ गानों पर गिरी गाज,दिल्ली HC ने यो यो हनी सिंह और बादशाह को फटकारा

सोशल मीडिया से हटेंगे विवादित गाने, कोर्ट बोला- ‘कला के नाम पर अश्लीलता मंजूर नहीं’

दिल्ली हाई कोर्ट ने यो यो हनी सिंह और बादशाह के ‘अश्लील’ गानों पर सख्ती दिखाते हुए ‘Volume 1’ समेत विवादित ट्रैक्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट समाज के न्यूनतम मानकों के खिलाफ हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के कुछ पुराने गानों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष रूप से ‘Volume 1’ गाने को बेहद अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि इस तरह के गाने “सभ्यता के न्यूनतम मानकों” का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ऐसे कंटेंट को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब ये नाबालिगों के लिए भी सुलभ हों।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि गाने के बोल महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है।

सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश

अदालत ने निर्देश दिया कि गाने के सभी वर्जन—चाहे वे किसी भी यूजर या प्लेटफॉर्म द्वारा अपलोड किए गए हों—उन्हें तुरंत हटाया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को भी आदेश दिया गया कि ऐसे सभी URL को ब्लॉक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

क्या है पूरा मामला

यह मामला एक याचिका के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2006 में ‘माफिया मुंडेर’ के तहत रिलीज हुए कुछ गाने अश्लील और आपत्तिजनक हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन गानों को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है, जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।

विवाद और बढ़ा

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि भले ही कलाकारों ने गाने से दूरी बनाने की बात कही हो, लेकिन हाल ही में एक कॉन्सर्ट में यो यो हनी सिंह द्वारा इसके कुछ हिस्से गाए जाने से विवाद और गहरा गया।

अगली सुनवाई

इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जहां कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।

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