UP में उद्योग को बढ़ावा, SGST और स्टांप ड्यूटी पर मिलेगी छूट—कैबिनेट की मंजूरी

UP SGST स्टांप ड्यूटी छूट: योगी कैबिनेट ने प्रदेश के कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में राहत देने का फैसला किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत शाहजहांपुर और मथुरा की कंपनियों को लाभ मिलेगा। UP जेल मैनुअल 2022 में संशोधन के बाद जाति के आधार पर बंदियों से भेदभाव अब संभव नहीं होगा।

लखनऊ।  UP SGST स्टांप ड्यूटी छूट को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें प्रदेश के कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में राहत देने का बड़ा फैसला शामिल है। इस कदम से यूपी में व्यापारिक माहौल और अधिक अनुकूल होने की उम्मीद है।

 कारोबारियों को बड़ी राहत

कैबिनेट के अनुसार—

  • कारोबार करने वालों को SGST में छूट दी जाएगी।
  • साथ ही स्टांप ड्यूटी में भी राहत का प्रावधान होगा।
    सरकार का मानना है कि इन रियायतों से छोटे-बड़े सभी उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नया प्रस्ताव

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े एक और प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के तहत—

  • शाहजहांपुर की एक कंपनी
  • मथुरा की एक कंपनी
    को विशेष औद्योगिक लाभ प्रदान किया जाएगा।

यह निर्णय प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 UP जेल मैनुअल में बड़ा संशोधन

कैबिनेट बैठक में UP जेल मैनुअल 2022 की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
अब:

  • किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा।
  • नई व्यवस्था के तहत जेल प्रशासन को बंदियों के साथ एक समान और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना होगा।

यह संशोधन राज्य सरकार की “समानता और न्याय” की नीति को मजबूती देता है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल

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