यूपी में नया ट्रैफिक नियम लागू: बिना HSRP नहीं होगी प्रदूषण जांच, 15 हजार तक का चालान तय

15 अप्रैल से सख्ती शुरू; Uttar Pradesh में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

UP HSRP Rule 2026 Challan: यूपी में 15 अप्रैल से बिना HSRP वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होगी। नियम तोड़ने पर 15,000 रुपये का चालान लगेगा। जानें पूरा नियम और कैसे लगवाएं नंबर प्लेट।

लखनऊ। Uttar Pradesh में वाहन मालिकों के लिए बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों की प्रदूषण जांच (PUC) नहीं की जाएगी। ऐसे में नियम का पालन न करने पर वाहन मालिकों को कुल 15,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार, यदि किसी वाहन में HSRP नहीं लगी है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, प्रदूषण जांच (PUC) न कराने पर 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इस तरह दोनों उल्लंघनों पर कुल 15,000 रुपये का दंड तय किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में अभी भी करीब दो करोड़ वाहनों में HSRP नहीं लगी है, जबकि इसे अनिवार्य किया जा चुका है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन बिना इस प्लेट के चल रहे हैं।

तकनीकी सख्ती भी लागू:

परिवहन विभाग ने National Informatics Centre (NIC) के सहयोग से PUC पोर्टल में बदलाव किया है। अब 15 अप्रैल के बाद सिस्टम तभी प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जब वाहन में HSRP लगी होगी।

इसके अलावा, प्रदूषण जांच के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन मालिक का मोबाइल नंबर बदल गया है, तो पहले उसे अपडेट कराना होगा।

क्या है HSRP?

HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) एल्युमिनियम की विशेष नंबर प्लेट होती है, जिसमें—
• अशोक चक्र का होलोग्राम
• 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड
• वाहन की पूरी जानकारी (इंजन व चेसिस नंबर)

शामिल होती है। यह प्लेट सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

कैसे लगवाएं HSRP:

वाहन मालिक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आसानी से HSRP लगवा सकते हैं—
• आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें
• वाहन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें
• नजदीकी डीलर या होम डिलीवरी विकल्प चुनें
• फीस ऑनलाइन जमा करें (दोपहिया ~₹400, चार पहिया ~₹1100)

कार्रवाई कौन करेगा?

महानगरों में यह अभियान यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर चलाएंगे। वहीं, अन्य जिलों में परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

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