“राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों को प्रदेश सरकार की ओर से कानूनी सहायता दी जाएगी। फैजाबाद बार एसोसिएशन के इनकार के बाद अधिवक्ता कुलशेखर सिंह को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया गया है। जानिए पूरा मामला।“
अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अब कानूनी सहायता मिल गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ने का निर्णय लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बचाव पक्ष के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया है। अधिवक्ता कुलशेखर सिंह अगले सप्ताह से अदालत में आरोपियों की ओर से पैरवी शुरू करेंगे।
सरकार ने उपलब्ध कराई कानूनी सहायता
प्रदेश सरकार ने आरोपियों को संवैधानिक अधिकारों के तहत कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में कुलशेखर सिंह को बचाव पक्ष का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इससे पहले सरकार ने अभियोजन विभाग के एक पूर्व संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डायरेक्टर) को भी कानूनी सहायता की प्रक्रिया से जोड़ा था।
फैजाबाद बार एसोसिएशन ने लिया था यह फैसला
राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि उसका कोई भी सदस्य आरोपियों की ओर से मुकदमा नहीं लड़ेगा। बार एसोसिएशन ने यह भी कहा था कि यदि कोई सदस्य इस निर्णय का उल्लंघन करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
‘मैं बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हूं’
नियुक्त अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने कहा कि वह फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए एसोसिएशन के निर्णय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह स्वतंत्र रूप से आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी कर सकते हैं।
हर आरोपी को कानूनी सहायता का अधिकार
भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय व्यवस्था के तहत प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी सहायता का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई आरोपी निजी वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं होता, तो राज्य सरकार अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
मामले पर बनी हुई है नजर
राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद यह प्रकरण लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नियुक्त होने के बाद अगले सप्ताह से अदालत में नियमित सुनवाई और पैरवी की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।
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