शाहरुख खान के ‘मन्नत’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक्टिविस्ट की याचिका हुई खारिज

शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले मन्नत के विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने CRZ मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर NGT के फैसले को बरकरार रखा।

नई दिल्ली/मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अपने मुंबई स्थित मशहूर बंगले ‘मन्नत’ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बंगले के विस्तार और नवीनीकरण के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें CRZ अनुमति के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया गया था।

एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर ने दी थी चुनौती

दरअसल, मुंबई के बांद्रा स्थित समुद्र किनारे बने शाहरुख खान के बंगले मन्नत में दो रेजिडेंशियल फ्लोर जोड़ने के लिए CRZ मंजूरी दी गई थी।

इस मंजूरी के खिलाफ एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर ने NGT में याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि बंगले के विस्तार के लिए दी गई अनुमति नियमों के अनुरूप नहीं है।

हालांकि NGT ने मामले में याचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

NGT के फैसले के खिलाफ संतोष डौंडकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की।

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए NGT के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका की मंशा पर भी सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की नेकनीयती को लेकर गंभीर संदेह है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में व्यक्ति की लोकप्रियता के आधार पर अलग नजरिया नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन कानूनी तथ्यों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा।

शाहरुख खान के बंगले ‘मन्नत’ की खासियत

मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित मन्नत बॉलीवुड के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी घरों में शामिल है।

समुद्र के किनारे स्थित यह बंगला शाहरुख खान और उनके परिवार का निवास है और मुंबई आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहता है।

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