प्रयागराज कोर्ट का बड़ा निर्णय: हत्या केस में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार दोषी

46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी करार, एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1980 के चर्चित कचहरी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। हत्या मामले में सजा पर जल्द फैसला होगा। पढ़ें पूरी खबर।

प्रयागराज । विजय मिश्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 1980 के चर्चित हत्या मामले में विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह अहम फैसला सुनाया।

46 साल पुराने हत्याकांड में फैसला

यह मामला वर्ष 1980 का बताया जा रहा है, जब प्रयागराज कचहरी परिसर में दिनदहाड़े हत्या की वारदात हुई थी। उस समय इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। मामले में विजय मिश्रा को मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था।

कोर्ट ने लंबे समय तक चली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विजय मिश्रा समेत चार लोगों को दोषी माना है। फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई।

कई बार विधायक रह चुके हैं विजय मिश्रा

विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। वह तीन बार समाजवादी पार्टी और एक बार निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान में वह जेल में बंद हैं और कई अन्य मामलों में भी उनका नाम सामने आता रहा है।

सजा पर जल्द होगा फैसला

एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के बाद अब सबकी नजर सजा के एलान पर टिकी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर अदालत उम्रकैद तक की सजा सुना सकती है।

सूत्रों के अनुसार अदालत जल्द ही सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है।

राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज

इस फैसले के बाद प्रदेश के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 46 साल पुराने मामले में अदालत का यह फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले का असर आने वाले समय में पूर्वांचल की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।

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