
मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत 13 मई 2024 को बन्दी दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपर्युक्त अवसर प्रदान करने हेतु मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि कि जनपद में 13 मई 2024 दिन सोमवार (चतुर्थ चरण) को होने वाले मतदान में जहाँ कोई दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान/कारखाना स्थित है, ऐसी दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक बंदी का दिन नही है तो मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा अगले सप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।








