नई श्रम नियमावली: महिलाओं की नाइट शिफ्ट व सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

“नई श्रम नियमावली के तहत श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, नाइट ड्यूटी में सुरक्षा व्यवस्था और सरलीकृत श्रम कानूनों पर यूपी सरकार ने बड़ा बयान दिया। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने लोक भवन में नए नियमों की विस्तृत जानकारी दी।

लखनऊ। नई श्रम नियमावली के लागू होने के बाद अब राज्य सरकारें श्रमिकों के व्यापक हित में अधिक सशक्त तरीके से कार्य कर सकेंगी। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई इस नई नियमावली में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और श्रम सुधारों के सरलीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

लोक भवन, लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि नई श्रम नियमावली के लागू होने से श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षित होंगे। उन्होंने बताया कि विशेषकर रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाली महिलाओं के लिए सरकार सख्त सुरक्षा प्रावधान लागू करेगी।

प्रेस वार्ता में मौजूद विभाग के प्रमुख सचिव ए.पी. कम सुंदरम ने मीडिया को नए नियमों की तकनीकी और कानूनी जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि—

  • अब श्रम कानूनों का डिजिटल अनुपालन आसान होगा
  • निरीक्षण प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा
  • कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे
  • उद्योगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ कम होगा, लेकिन श्रमिकों के अधिकार मजबूत होंगे

इसके बाद मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार श्रमिकों के भविष्य, सुरक्षा और अधिकारों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई श्रम नियमावली को “जन-हित” और “सरलीकरण” के सिद्धांत पर लागू किया गया है, ताकि उद्योग और श्रमिक—दोनों को लाभ मिले।

लोक भवन लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव

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