“दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी और सीबीआई अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों व विभागीय कार्रवाई के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।“
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में Delhi High Court ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों तथा विभागीय कार्रवाई के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में Arvind Kejriwal, Manish Sisodia समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी Central Bureau of Investigation की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों और सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां की थीं, जो इस चरण में उचित नहीं थीं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इन टिप्पणियों और बयानों के प्रभाव पर फिलहाल रोक लगाई जाती है।
अदालत ने मामले में केजरीवाल, सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है।
हाई कोर्ट ने उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक Enforcement Directorate से जुड़े मामले की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।
इस फैसले के बाद दिल्ली के चर्चित आबकारी घोटाला मामले में कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण अब हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
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