“UP MLC Election 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटर आईडी न होने पर आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 10 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी मतदान किया जा सकेगा।“
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान की तैयारियां तेज हो गई हैं। UP MLC Election 2026 के तहत प्रदेश के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। हालांकि, यदि किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का इस्तेमाल कर मतदान कर सकेगा।
वोट डालने के लिए पहचान पत्र जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) दिखाना अनिवार्य होगा। किसी वजह से वोटर आईडी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग ने 10 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता केवल पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहें। मतदाता को निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल पहचान पत्र मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा।
आधार से लेकर पासपोर्ट तक मान्य होंगे दस्तावेज
आयोग की ओर से मान्य किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हैं। इनके अलावा केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा निजी संस्थान की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र भी स्वीकार किया जाएगा।
सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं।
शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के लिए भी विशेष प्रावधान
UP MLC Election 2026 में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य दस्तावेज भी मान्य किए गए हैं। संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र को भी मतदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इसी तरह विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र भी पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी मान्य होंगे दस्तावेज
आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआइडी कार्ड को भी मान्य पहचान दस्तावेजों में शामिल किया है। इससे पात्र दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान पहचान साबित करने में सुविधा मिलेगी।
23 अक्टूबर को होगा मतदान
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत कुल 11 निर्वाचन क्षेत्रों—पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचना होगा।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए पहले से अपना वैध फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज तैयार रखें।
“देश-दुनिया से जुड़े राजनीतिक, मनोरंजन और खेल और सामयिक घटनाक्रम की विस्तृत और सटीक जानकारी के लिए ‘राष्ट्रीय प्रस्तावना’ के साथ जुड़े रहें। ताज़ा खबरों, चुनावी बयानबाज़ी और विशेष रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।”









