
SIR: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है। इस सुविधा का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित रहने, दूसरी जगह शिफ्ट होने, मृत या डुप्लीकेट दर्ज किए जाने जैसी वजहों से उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके।
चुनाव आयोग ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी मतदाताओं को नाम शामिल कराने के लिए दोबारा अवसर दिया जाए।
इसके लिए बूथवार सूची तैयार की जाएगी। इन सूचियों को संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास अधिकारियों के कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इन्हें PDF के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। सूची में नाम शामिल नहीं होने की संभावित वजह भी बताई जाएगी।
दोबारा कैसे जमा कर सकेंगे गणना फॉर्म?
जिन मतदाताओं के नाम SDD श्रेणी में दर्ज हैं, उन्हें गणना फॉर्म दोबारा जमा करने का मौका मिलेगा। जिन लोगों के फॉर्म अधूरे रह गए थे, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। ऐसे फॉर्म संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के डैशबोर्ड पर दोबारा तैयार किए जाएंगे।
बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाएंगे। इस काम में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भी मदद ली जाएगी। जहां मतदाताओं की संपर्क जानकारी उपलब्ध होगी, वहां WhatsApp, ईमेल और SMS के जरिए भी फॉर्म भेजे जा सकेंगे।

मतदाता अपने पुराने EPIC नंबर की मदद से चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
पता नहीं बदला है तो क्या करना होगा?
आयोग ने उन मतदाताओं के लिए भी अलग व्यवस्था की है, जो अब भी अपने पुराने पते पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भरा हुआ और हस्ताक्षर किया गया गणना फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही यह जानकारी भी देनी होगी कि पहले उनका फॉर्म क्यों जमा नहीं हो पाया था।
इसके लिए आयोग ने अनुलग्नक-B का प्रारूप जारी किया है। मतदाता यह फॉर्म संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या BLO को खुद दे सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य भी इसे जमा कर सकता है। इसके अलावा ECINET के माध्यम से ई-साइन करके ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य SIR प्रक्रिया के दौरान छूटे मतदाताओं को अपनी जानकारी और दस्तावेज जमा करने का एक और अवसर देना है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।









