लखनऊ में सेहत से खिलवाड़: शहद, दूध, खोआ, पनीर और किशमिश के नमूने फेल, 5.90 लाख का जुर्माना

लखनऊ में FSDA की जांच में शहद, दूध, खोआ, पनीर, किशमिश और तेल के नमूने अधोमानक मिले। 10 मामलों में कुल 5.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

लखनऊ। राजधानी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। अलग-अलग अभियानों के दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में कई सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ न्यायालय में मामले दायर किए गए।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2026 में न्याय निर्णायक अधिकारी एमपी सिंह की अदालत ने 10 मामलों का निस्तारण किया। इन मामलों में कुल 5 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

शहद के नमूने पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

राजाजीपुरम के सी-ब्लॉक सेक्टर-12 स्थित रामा मेडिकोज से लिए गए जांडू शुद्ध शहद के नमूने को जांच में अधोमानक पाया गया। मामले में संबंधित प्रतिष्ठान और अन्य पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसी तरह मड़ियांव के इंदलगंज, सीतापुर रोड स्थित गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के महक गोल्ड रिफाइंड पामोलीन ऑयल का नमूना भी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस मामले में भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सोयाबीन तेल के नमूने पर 85 हजार का जुर्माना

गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के ही Vitalife ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का नमूना भी जांच में अधोमानक पाया गया। इस मामले में 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

सहायक आयुक्त एफएसडीए विजय प्रताप सिंह के अनुसार, जांच में दूध और उससे बने कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।

दूध और खोआ के नमूने भी जांच में फेल

डालीबाग में चिड़ियाघर के पास स्थित आनंदा मिल्क आउटलेट से लिए गए आनंदा गोल्ड टी20+ पाश्चुरीकृत दूध के नमूने पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं सुगामऊ रोड स्थित स्वाद मनपसंद डेयरी के खोआ और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मौर्या रेस्टोरेंट के खोआ के नमूने अधोमानक पाए गए। दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

किशमिश और पनीर भी मानक पर नहीं उतरे

राजाजीपुरम स्थित Nuts World से लिए गए किशमिश के नमूने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा बेगरिया रोड स्थित जय मां चंद्रिका मिष्ठान एवं फास्ट फूड के पनीर का नमूना भी निर्धारित मानकों के मुताबिक नहीं मिला। इस मामले में 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

दूध के दो अन्य मामलों में भी जुर्माना

जगत नारायण रोड स्थित मुस्कान दूध डेयरी के भैंस के दूध के नमूने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं अलीगंज क्षेत्र की घनश्याम डेयरी के गाय और भैंस के मिश्रित दूध के नमूने के मामले में 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

30 दिन में जमा करना होगा जुर्माना

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया है, उन्हें 30 दिन के भीतर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी।

निर्धारित समय में रकम जमा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 96 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने की रकम भू-राजस्व की तरह वसूल की जा सकती है और संबंधित कारोबारी के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

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