वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिजिजू ने किया स्वागत, लोकतंत्र की मजबूती का संकेत

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय आने तक कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी संभाल रहे रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी संस्थाओं में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत बताया।रिजिजू ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि हम वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई में सरकार के सभी पहलुओं और इरादों को मजबूती से रखा। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। इस विषय पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक रूप से बहस हुई। कुछ लोग अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। आप संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते, आप कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर अपनी मुहर लगा दी।संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर व्यापक बहस का उल्लेख करते हुए, रिजिजू ने कहा कि यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और हमारी संस्थाओं में विश्वास को दर्शाता है। हम सभी समुदायों के लिए समावेशी विकास और न्याय की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि संशोधित कानून गरीब मुसलमानों, खासकर महिलाओं, बच्चों और अनाथों को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जो लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि सरकार उन प्रावधानों पर भी विचार करेगी जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा, “हम प्रैक्टिसिंग मुसलमानों के मुद्दे पर विचार करेंगे, नियमों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय आने तक इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि संशोधित अधिनियम की कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है। अंतरिम आदेश पारित करते हुए, पीठ ने अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पाँच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था।

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