“NPPA ने 42 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर अधिसूचना जारी की। दिल, डायबिटीज और हार्मोन दवाएं सस्ती होंगी। जानें नई दवा कीमतें और नियम।“
नई दिल्ली। देश में आवश्यक दवाओं को किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ने 42 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इस संबंध में ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित कीमतें प्रति यूनिट के आधार पर तय की गई हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि फार्मेसी उपभोक्ताओं से अधिकतम कितना शुल्क ले सकती हैं। हालांकि इन कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं है।
पुरानी बीमारियों के मरीजों को मिलेगी राहत
नई सूची में शामिल दवाएं मुख्य रूप से दिल की बीमारी, डायबिटीज और हार्मोन संबंधी समस्याओं के इलाज में उपयोग होती हैं। इनमें कई फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाएं भी शामिल हैं, जिनका लंबे समय तक उपयोग किया जाता है।
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने वाली दवाओं—Atorvastatin और Ezetimibe—की कीमतें 21.36 रुपये से 32.46 रुपये प्रति टैबलेट के बीच तय की गई हैं।
वहीं, डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले Gliclazide और Metformin के संयोजन की कीमत 10.53 रुपये प्रति टैबलेट निर्धारित की गई है।
एंटीबायोटिक और हार्मोनल दवाएं भी शामिल
NPPA ने कुछ एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन को भी मूल्य नियंत्रण में शामिल किया है। उदाहरण के तौर पर Cefixime और पोटेशियम क्लैवुलनेट के संयोजन की कीमत 25 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है।
इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी में उपयोग होने वाले संयोजन—रेलुगोलिक्स, एस्ट्राडियोल और नोरेथिंड्रोन एसीटेट—की कीमत 107.22 रुपये से 120.62 रुपये प्रति टैबलेट के बीच निर्धारित की गई है।
कंपनियों को सख्त निर्देश, उल्लंघन पर कार्रवाई
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित कीमतों का पालन करना सभी दवा कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा। कंपनियों को नई मूल्य सूची जारी करनी होगी, जबकि खुदरा विक्रेताओं को इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
यदि कोई कंपनी तय कीमत से अधिक वसूली करती पाई जाती है, तो उसे अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी।
यह कदम दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता लाने और आम मरीजों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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