SEBI की बड़ी कार्रवाई: सोशल मीडिया से शेयर मैनुपुलेशन करने वाले गुप्ता परिवार के 7 सदस्य बाजार से बैन

“SEBI ने सोशल मीडिया पर ‘पंप-एंड-डंप’ स्कीम चलाकर शेयर बाजार में हेरफेर करने वाले गुप्ता परिवार के 7 सदस्यों को बैन कर दिया है। सेबी ने ₹20.25 करोड़ की अवैध कमाई जब्त करने का आदेश दिया। आरोपियों पर WhatsApp, Telegram और X के जरिए फर्जी शेयर टिप्स फैलाने का आरोप है।”

नई दिल्ली। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने शेयर बाजार में सोशल मीडिया के जरिए निवेशकों को गुमराह करने वाले एक बड़े ‘पंप-एंड-डंप’ रैकेट का खुलासा किया है। नियामक ने गुप्ता परिवार के 7 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बाजार में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

सेबी ने आरोपियों द्वारा कमाए गए ₹20.25 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई को भी जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फर्जी शेयर टिप्स फैलाकर निवेशकों को फंसाने के आरोपों के बाद की गई।

सेबी के 234 पन्नों के अंतरिम आदेश के मुताबिक, हेमंत गुप्ता और उनके बेटे रोहन गुप्ता व अनिकेत गुप्ता इस पूरे नेटवर्क के मुख्य ऑपरेटर थे। ये लोग खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ बताकर सोशल मीडिया पर निवेश सलाह देते थे, जबकि वे SEBI के पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं थे।

जांच में सामने आया कि आरोपी पहले कम लिक्विडिटी वाले छोटे और SME शेयरों को सस्ते दाम पर खरीदते थे। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘@WealthSolitaire’ और ‘@desiwallstreet’ जैसे अकाउंट्स के जरिए उन शेयरों को लेकर सकारात्मक और भ्रामक पोस्ट शेयर की जाती थीं।

इसके अलावा WhatsApp और Telegram ग्रुप्स में भी इन शेयरों के टारगेट प्राइस और तेजी के दावे किए जाते थे। जैसे ही आम निवेशक शेयर खरीदते और कीमतें बढ़तीं, आरोपी अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमा लेते थे।

सेबी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच इस परिवार का कुल ट्रेडेड वैल्यू 86 प्रतिशत बढ़कर ₹1,023 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं कुल स्क्वायर-ऑफ प्रॉफिट 242 प्रतिशत बढ़कर ₹58.40 करोड़ हो गया।

जांच में यह भी सामने आया कि परिवार के अन्य सदस्य—शारोन, लीना, रजनी और पूर्वांगी गुप्ता—ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स उपलब्ध कराकर या निर्देशानुसार ट्रेडिंग कर इस नेटवर्क में सहयोग किया।
SEBI ने मुख्य आरोपियों को बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह देने से रोक दिया है। साथ ही बैंकों और डिपॉजिटरी संस्थाओं को आरोपियों के खातों से निकासी रोकने का निर्देश भी दिया गया है।

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