हाईकोर्ट का अहम फैसला: रेहान खान व परिवार को राहत, पलिया की FIR रद्द

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क पलियाकला खीरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान और उनके परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द (क्वैश) करने का आदेश जारी किया है। यह मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पलिया से जुड़ा हुआ था, जहां रेहान खान एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए रेहान खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 412/2026 दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान  न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों को मेडिएशन सेंटर भेजने का निर्देश दिया। मध्यस्थता केंद्र में आपसी वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान हो गया और समझौता संपन्न हुआ मेडिएशन सेंटर की सकारात्मक रिपोर्ट और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आपसी समझौते के आधार पर संबंधित एफआईआर को समाप्त किया जाता है इस फैसले के बाद रेहान खान और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यायालय के इस निर्णय से उनके खिलाफ चल रहा पूरा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

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