सौरभ हत्याकांड में नया मोड़, साहिल और मुस्कान ने मृत्युदंड के फैसले के खिलाफ खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

“मेरठ के सौरभ राजपूत नीला ड्रम हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने मृत्युदंड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अमित हत्याकांड के दोषी अमरदीप और रविता भी अपील की तैयारी में हैं।“

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने अपील दायर की है। इस मामले में अब हाईकोर्ट की सुनवाई और मृत्युदंड की पुष्टि से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।

इसी बीच, अमित हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए अमरदीप और उसकी पत्नी रविता भी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। जेल प्रशासन को भी उनकी ओर से अपील किए जाने की जानकारी मिली है।

साहिल-मुस्कान ने हाईकोर्ट में दायर की अपील

ब्रह्मपुरी क्षेत्र में तीन मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि हत्या के बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से छिपा दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया गया।

जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अदालत का फैसला करीब 165 पन्नों का बताया गया है। निचली अदालत के मृत्युदंड संबंधी आदेश को आवश्यक पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक हाईकोर्ट से इस सजा की पुष्टि नहीं हुई थी।

गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला के माध्यम से साहिल और मुस्कान की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। अधिवक्ता के मुताबिक, दोनों ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की गई। फिलहाल सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं हुई है।

अमित हत्याकांड के दोषी अमरदीप और रविता भी करेंगे अपील

मेरठ के एक अन्य चर्चित अमित हत्याकांड में भी मृत्युदंड पाए दोषी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इस मामले में अपर जिला जज जयवीर नागर की अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई थी।

बताया गया है कि दोनों की ओर से भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप था। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए शव पर सांप छोड़ने की बात भी सामने आई थी।

इस मामले में अब दोषियों की अपील और आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

मुस्कान की बेटी को लेकर उठी मानवीय आधार पर राहत की मांग

इस बीच, सौरभ हत्याकांड की दोषी मुस्कान से कवयित्री अनामिका जैन अंबर और उनके पति कवि सौरभ जैन ने गुरुवार को जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनामिका जैन अंबर ने कहा कि साहिल और मुस्कान का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन मुस्कान की 10 माह की बेटी का भविष्य भी एक गंभीर मानवीय सवाल है।

उन्होंने कहा कि एक मां होने के नाते बच्ची को देखकर मन में उसके पालन-पोषण और भविष्य की चिंता होती है। अनामिका ने बच्ची के बालिग होने तक मुस्कान को फांसी नहीं दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्कान की सजा को उम्रकैद में बदलने पर विचार किया जा सकता है।

अनामिका के अनुसार, जेल में मुलाकात के दौरान मुस्कान की आंखों में पश्चाताप का भाव दिखाई दिया। हालांकि, यह उनका व्यक्तिगत आकलन है और इसका न्यायिक फैसले पर कोई स्वतः प्रभाव नहीं पड़ता।

अब हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर टिकी नजरें

साहिल और मुस्कान की अपील के बाद मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण हाईकोर्ट की सुनवाई होगा। मृत्युदंड के मामलों में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की हाईकोर्ट से पुष्टि की न्यायिक प्रक्रिया भी आवश्यक होती है। ऐसे में अपील और सजा की पुष्टि से संबंधित दोनों प्रक्रियाओं में अदालत का निर्णय अहम रहेगा।

अमरदीप और रविता की ओर से अपील दाखिल होने के बाद उनके मामले में भी हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल दोनों हत्याकांडों में दोषियों की ओर से सजा को चुनौती दिए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार है।

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