दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP-3 लागू, निर्माण कार्यों और कई वाहनों पर लगी रोक

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। साथ ही वाहनों की आवाजाही, स्कूलों और सरकारी व निजी कार्यालयों के संचालन को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं।

GRAP-3 के तहत निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक

GRAP-3 के प्रतिबंधों के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे। इसके अलावा पत्थर तोड़ने और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। इन कदमों का मकसद धूल और अन्य प्रदूषणकारी कणों को हवा में फैलने से रोकना है।

इन वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध

दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में पुराने डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।

स्कूलों और कार्यालयों के लिए भी नए नियम

प्रदूषण को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई कराने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं, दिल्ली और एनसीआर के कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं।

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