15 छात्रों की मौत वाले अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, LDA अधिकारियों से जवाब-तलब

अलीगंज अग्निकांड सुप्रीम कोर्ट नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने LDA वीसी प्रथमेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर SIT रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया। जानिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश के इस चर्चित अग्निकांड की पूरी टाइमलाइन, कोर्ट की टिप्पणी और ताजा अपडेट।

अलीगंज अग्निकांड सुप्रीम कोर्ट नोटिस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड, जिसमें 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई थी, उससे जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

सुनवाई में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि जिस भवन में 22 जून 2026 को भीषण आग लगी थी, उसे 10 मई 2016 को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। हालांकि 5 जुलाई 2016 को LDA ने तकनीकी आधार पर अपना ही आदेश वापस ले लिया। इसके बाद वर्षों तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हादसे के बाद भवन को ध्वस्त किया गया, जबकि पहले से कार्रवाई के पर्याप्त आधार उपलब्ध थे। अदालत ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो संभवतः इतनी बड़ी त्रासदी रोकी जा सकती थी।

कोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर कहा कि मास्टर प्लान के अनुरूप भूमि उपयोग (Land Use) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ और जिम्मेदार अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अदालत ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी नियोजन कानूनों से जुड़ा गंभीर विषय बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 मार्च 2026 के आदेश के अनुसार इस मामले का दायरा राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है ताकि राजधानी शहरों में भवन नियमों, मास्टर प्लान और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा की जा सके।

घटनाक्रम

10 मई 2016: भवन को ध्वस्त करने का आदेश।

5 जुलाई 2016: LDA ने अपना आदेश वापस लिया।

22 जून 2026: कोचिंग सेंटर में आग, 15 छात्रों की मौत।

23 जून 2026: SIT का गठन।

25 जुलाई 2026: भवन ध्वस्त किया गया।

6 अगस्त 2026: सुप्रीम कोर्ट ने LDA वीसी को अवमानना नोटिस जारी किया।

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