“आजम खान के ‘तनखइया’ बयान मामले में सेशन कोर्ट में चल रही अपील पर उनके अधिवक्ता की बहस पूरी हो गई है। अब 15 जुलाई को अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा। निचली अदालत ने मामले में आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी।“
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से जुड़े ‘तनखइया’ बयान मामले में सेशन कोर्ट में चल रही अपील पर शनिवार को सुनवाई हुई। आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बहस पूरी कर ली है। अब इस मामले में अभियोजन पक्ष 15 जुलाई को अपनी दलीलें पेश करेगा।
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है, जिसमें आजम खान पर तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था।
दो साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपील
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खान की ओर से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की गई थी। इससे पहले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने 16 मई 2026 को आजम खान को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अब सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई जारी है।
2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा
मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब आजम खान पहली बार रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन था।
चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के कई बयानों को लेकर विवाद हुआ था। उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई थी।
इसी क्रम में थाना भोट में यह मुकदमा दर्ज किया गया था।
तत्कालीन एसडीएम ने दर्ज कराया था केस
मामले की शिकायत तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी की ओर से दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान एक वाहन पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को लेकर टिप्पणी की थी।
पुलिस जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था और सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था।
अब अभियोजन की दलीलों का इंतजार
सेशन कोर्ट में आजम खान पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष पूरा कर लिया है। अब 15 जुलाई को अभियोजन पक्ष अदालत के सामने अपनी दलीलें रखेगा।
इसके बाद अदालत मामले में आगे की प्रक्रिया और अपील पर निर्णय की दिशा तय करेगी।
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