बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्ती: सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर रोक, जारी की सख्त एडवाइजरी

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क

नयी दिल्ली देश में 7 जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार बकरीद पर गाय, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि केवल अनुमोदित स्लॉटर हाउस में ही पशुओं की कुर्बानी की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों या अनधिकृत जगहों पर कुर्बानी करना गैरकानूनी माना जाएगा। साथ ही, पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध कुर्बानी को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।सरकार ने इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), पुलिस अधिकारी (डीसीपी), एमसीडी आयुक्त, सचिव-सह-आयुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश भेजे हैं। इन अधिकारियों को कहा गया है कि वे बकरीद के दौरान पशु कल्याण कानून का सख्ती से पालन करवाएं और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कदम उठाएं। दिल्ली सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें और यदि कहीं अवैध कुर्बानी की सूचना मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। सरकार का मकसद है कि बकरीद का त्योहार शांति और सुव्यवस्था के साथ मनाया जाए।

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