“Hathras Rahul Gandhi Defamation Case: हाथरस बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडीजे पंचम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी।“
हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में हाथरस एडीजे पंचम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त 2026 को होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2020 में हाथरस के बूलगढ़ी गांव में हुई दलित युवती की मौत और उससे जुड़े विवाद से संबंधित है। इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया था।
मामले में 2 मार्च 2023 को अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आरोपी संदीप को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि तीन अन्य आरोपी लवकुश, रामू और रवि को दोषमुक्त कर दिया गया था।
राहुल गांधी पर क्या है आरोप?
आरोप है कि राहुल गांधी दिसंबर 2024 में बूलगढ़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले थे। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर उन युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था, जिन्हें अदालत पहले ही दोषमुक्त कर चुकी थी।
दोषमुक्त हुए युवकों ने राहुल गांधी के कथित बयान को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
निचली अदालत से मिली थी राहत
इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 13 मई 2026 को राहुल गांधी को राहत देते हुए परिवाद खारिज कर दिया था।
जिला अदालत में दाखिल हुई थी रिवीजन याचिका
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषमुक्त आरोपियों रवि, रामू और लवकुश की ओर से जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल की गई।
इस याचिका को एडीजे पंचम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया।
11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर के मुताबिक, अदालत ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी।
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