राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने CBI, ED और SFIO से मांगा जवाब, 20 जुलाई को अगली सुनवाई

Rahul Gandhi के कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने CBI, ED और SFIO से जवाब मांगा है। अदालत ने सभी एजेंसियों को आठ सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी।

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों से जवाब तलब किया है।

न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को नोटिस जारी कर अगली तारीख तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

याचिका पर हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल याचिका पर हुई। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पक्ष निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें।

20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। अब इस मामले में जांच एजेंसियों की ओर से दाखिल जवाब और अदालत की अगली टिप्पणी पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिकी रहेंगी।

यह मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अभी तक मामले में किसी एजेंसी की ओर से आधिकारिक जांच या आरोपों की पुष्टि को लेकर सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।

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