मुरादाबाद में MDA की बड़ी जीत, करोड़ों की सरकारी जमीन से हटेगा मदरसा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया, ‘नया मुरादाबाद’ योजना का रास्ता साफ

मुरादाबाद में MDA को बड़ी कानूनी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगूपुरा की अधिग्रहित भूमि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अब नया मुरादाबाद योजना के तहत जमीन पर प्राधिकरण का कब्जा होगा।

मुरादाबाद। मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। दिल्ली रोड स्थित मंगूपुरा क्षेत्र की करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराते हुए चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

मदरसे को हटाने का रास्ता साफ

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विवादित भूमि से संचालित मदरसे को हटाने और जमीन पर प्राधिकरण का पूर्ण कब्जा लेने का रास्ता साफ हो गया है। यह भूमि दिल्ली रोड के मंगूपुरा इलाके में स्थित है और लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई थी।

वर्ष 2000 से चल रही थी प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2000 से चल रही थी। मामले में कई स्तरों पर आपत्तियां और कानूनी चुनौतियां दी गई थीं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया विधिक तरीके से की गई और यह जनहित में है।

‘नया मुरादाबाद’ योजना को मजबूती

यह जमीन 175 हेक्टेयर में विकसित की जा रही नया मुरादाबाद आवासीय योजना का हिस्सा है। गाटा संख्या 498 और 499 पर अब प्राधिकरण का पूर्ण नियंत्रण होगा।

माना जा रहा है कि फैसले के बाद आवासीय योजना के विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

पहले भी खारिज हो चुकी थीं आपत्तियां

पंकज वर्मा के अनुसार, इस मामले में शासन और बोर्ड स्तर पर पहले ही आपत्तियां खारिज की जा चुकी थीं। अब हाईकोर्ट के आदेश ने प्राधिकरण की स्थिति और मजबूत कर दी है।

शहर विकास को मिलेगा फायदा

MDA अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से शहर के नियोजित विकास, आवासीय परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को लाभ मिलेगा। ‘नया मुरादाबाद’ योजना लंबे समय से शहर की प्रमुख विकास योजनाओं में शामिल रही है।

प्रशासनिक कार्रवाई जल्द संभव

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर कब्जा दिलाने और आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो सकती है। इस मामले पर स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर बनी हुई है।

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