दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत, 7 साल की सजा के खिलाफ अपील मंजूर

दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा के खिलाफ अपील मंजूर, सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला

समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर सेशन कोर्ट ने सात साल की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है।

रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील को मंजूर कर लिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम को कानूनी मोर्चे पर अहम राहत मिली है।

यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि दर्शाकर दो पासपोर्ट बनवाए थे।

प्राथमिकी में कहा गया था कि कथित तौर पर असत्य और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराए गए और उनका उपयोग विदेश यात्रा में भी किया गया। आरोप के अनुसार एक पासपोर्ट में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 अंकित थी।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। अदालत ने 5 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और उनके इस्तेमाल का दोषी माना था। कोर्ट ने उन्हें सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने अपने अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा के माध्यम से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दायर की थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपील का विरोध करते हुए आपत्ति भी दाखिल की गई थी।

दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 25 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की अपील स्वीकार कर ली।

अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता नासिर सुलतान ने बताया कि अदालत ने अपील मंजूर करते हुए राहत प्रदान की है। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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