इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर 7 दिसंबर तक लगी रोक

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सोमवार, 2 नवंबर को सुनवाई हुई। अदालत ने उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रखने का फैसला किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

27 अक्टूबर को भी मिली थी राहत

इससे पहले 27 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ने के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी थी। सोमवार को मामले की दोबारा सुनवाई हुई। इमरान खान की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड पेश हुए, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने पक्ष रखा।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

इमरान खान ने कोर्ट में मांगी बिना शर्त माफी

सुनवाई के दौरान इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। तब तक इमरान के खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर रोक बरकरार रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक एफआरआरओ इस नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

क्या है इमरान खान से जुड़ा पूरा मामला?

दरअसल, इमरान खान ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।

बाद में सामने आया कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। इसके बाद उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की गई।

मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब अदालत ने अगली सुनवाई तक इस नोटिस पर रोक जारी रखी है।

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