यूपी में नदियों पर भी लागू होंगे ‘ट्रैफिक नियम’, अब नावों का होगा रजिस्ट्रेशन

मोटर और बिना मोटर वाली नावों को मिलेगी अलग नंबर सीरीज, ओवरलोडिंग और बिना रजिस्ट्रेशन पर लगेगा जुर्माना

UP Boat Registration Rules: उत्तर प्रदेश में अब नावों का भी वाहन की तरह रजिस्ट्रेशन होगा। मोटर और नॉन-मोटर नावों को अलग नंबर सीरीज मिलेगी। ओवरलोडिंग और बिना रजिस्ट्रेशन नाव चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब नदियों और जलाशयों में चलने वाली नावों के लिए भी सड़क परिवहन की तर्ज पर नियम लागू होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार नावों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में है। इसके तहत हर नाव को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और बिना पंजीकरण के संचालित होने वाली नावों को अवैध माना जाएगा।

जल परिवहन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव लागू होने के बाद नावों की निगरानी, सुरक्षा और संचालन पर सख्ती बढ़ जाएगी।

नावों को मिलेगा खास रजिस्ट्रेशन नंबर

नई व्यवस्था के तहत नावों को भी वाहनों की तरह पंजीकरण नंबर जारी किए जाएंगे। मोटर लगी नावों और बिना मोटर वाली नावों के लिए अलग-अलग नंबर सीरीज तय की गई है।

जल परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर Radheshyam के अनुसार, बिना मोटर वाली नावों का नंबर “NM” सीरीज से शुरू होगा, जबकि मोटरयुक्त नावों को “MN” सीरीज दी जाएगी।

उदाहरण के तौर पर:

  • बिना मोटर वाली नाव का नंबर होगा — NM UP 32-0001
  • मोटर लगी नाव का नंबर होगा — MN UP 32-0001

बिना रजिस्ट्रेशन नाव चलाने पर होगी कार्रवाई

सरकार का प्रस्ताव साफ करता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाली नावों को अनाधिकृत माना जाएगा। ऐसी नावों के खिलाफ परिवहन विभाग और जल परिवहन प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।

अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में पहली बार नावों को लेकर इतने व्यापक नियम लागू किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जल परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना

नए नियमों में नावों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी नाव में तय सीमा से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो प्रति अतिरिक्त यात्री 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं मोटरयुक्त नावों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने पर न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अवैध नावों के खिलाफ चलेगा अभियान

जल परिवहन प्राधिकरण जल्द ही अवैध और अनरजिस्टर्ड नावों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके तहत नियमों का पालन नहीं करने वाली नावों को बंद भी कराया जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि अक्सर नदियों में बिना सुरक्षा मानकों के नावें संचालित होती हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नावों का रिकॉर्ड तैयार होगा और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।

तय होगी रजिस्ट्रेशन फीस

प्रस्ताव में मोटर और बिना मोटर वाली नावों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फीस तय करने का भी प्रावधान रखा गया है। हालांकि अंतिम शुल्क सरकार की मंजूरी के बाद घोषित किया जाएगा।

प्रदेश सरकार का मानना है कि इस कदम से जल परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध संचालन पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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