यूपी के सभी 75 जिलों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम और कमिश्नरों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए बैंक रिकवरी, प्री-लिटिगेशन मामलों और जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम और कमिश्नरों के साथ तैयारियों की समीक्षा करते हुए बैंक रिकवरी, प्री-लिटिगेशन मामलों और जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव S. P. Goyal ने गुरुवार को जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से प्री-लिटिगेशन मामलों और बैंक रिकवरी से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने पर जोर दिया।

प्रत्येक विभाग में नामित होगा नोडल अधिकारी

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लोक अदालत में बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। साथ ही बैंकिंग संस्थानों के साथ तालमेल बनाकर बैंक वसूली से जुड़े मामलों का समाधान कराया जाए।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि गांव-गांव और कस्बों में जागरूकता अभियान चलाकर आम जनता को लोक अदालत के फायदे बताए जाएं।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए। इसके अलावा आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रचार-प्रसार अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत का लाभ उठा सकें।

समय पर नोटिस तामील कराने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पक्षकारों को समय से नोटिस और समन तामील कराए जाएं। बैंक रिकवरी मामलों में नोटिस पहुंचाने के लिए चौकीदारों की भी मदद लेने को कहा गया है।

उन्होंने आयोजन से पहले बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए, ताकि मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पुराने चालानों के निस्तारण के निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि 21 दिसंबर 2021 से पहले के सभी मोटर वाहन अधिनियम के लंबित चालानों को जिला न्यायालयों में प्रस्तुत कर उनका निस्तारण कराया जाए।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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