सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द; तीन हफ्ते में सरेंडर का आदेश

“Sonam Raghuvanshi Bail Cancelled: सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है।”

नई दिल्ली: हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें मिली जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर संबंधित पुलिस अथॉरिटी के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी को निर्धारित समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह तय अवधि में सरेंडर नहीं करती हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

पति की हत्या के आरोप में हैं सोनम रघुवंशी

सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि हनीमून के दौरान उनके पति की हत्या की गई थी। इसी मामले में उन्हें पहले जमानत मिली थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

तीन सप्ताह में करना होगा सरेंडर

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सोनम रघुवंशी तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। इसके बाद मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी।

मामला क्यों है चर्चा में?

हनीमून के दौरान हुई कथित हत्या का यह मामला शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। जमानत मिलने के बाद इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेल रद्द करने का आदेश पारित किया।

नोट: मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में लंबित है। आरोपों पर अंतिम निर्णय ट्रायल पूरा होने के बाद ही होगा।

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