“TMC Bank Accounts मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी के चार फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार किया और कलकत्ता हाईकोर्ट को सुनवाई तेज करने को कहा।“
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार फ्रीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें खातों को संचालित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना कलकत्ता हाईकोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने को कहा। अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दों में फ्रीज किए गए खातों में मौजूद धन पर अधिकार और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही शामिल है।
चार बैंक खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने का दावा
मामले के अनुसार, TMC ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फ्रीज किए गए चार खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी। पार्टी की ओर से खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया और संबंधित FIR में प्रक्रियागत खामियों का मुद्दा उठाया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त के आदेश में इन खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने इससे पहले पार्टी को केवल रोजमर्रा के खर्चों के लिए सीमित राहत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी से किया परहेज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह फिलहाल मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहती। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने से भी परहेज किया और हाईकोर्ट से लंबित मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का अनुरोध किया।
ED की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
इस मामले से जुड़ी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है। ED का आरोप है कि कोलकाता स्थित केयरवेल एविएशन के माध्यम से करीब 160 करोड़ रुपये के पार्टी फंड की कथित हेराफेरी की गई। जांच के दौरान एजेंसी ने HDFC बैंक में TMC से जुड़े तीन खातों में मौजूद करीब 440 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं।
हालांकि, ये आरोप जांच का हिस्सा हैं और मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल फ्रीज खातों को संचालित करने की TMC की मांग पर राहत नहीं मिली है।
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