रान्या राव समेत चार पर 270.8 करोड़ का जुर्माना, दुबई से सोने की तस्करी के मामले में कस्टम्स का बड़ा एक्शन

“कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव समेत चार लोगों पर दुबई से भारत में सोने की तस्करी के मामले में कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में 127 किलो सोने की तस्करी का आरोप है।“

बेंगलुरु। कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव समेत चार लोगों के खिलाफ दुबई से भारत में सोने की तस्करी के मामले में कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चारों पर कुल 270.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच करीब 127 किलोग्राम सोने की तस्करी किए जाने का आरोप है।

रान्या राव पर 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

बेंगलुरु एयरपोर्ट के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप गुंजाल के आदेश के मुताबिक, रान्या राव को पूरे कंसाइनमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन पर 102.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा तरुण कोंडुरु राजू पर 62.1 करोड़ रुपये, जबकि साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर 53.1-53.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह चारों पर लगाया गया कुल जुर्माना 270.8 करोड़ रुपये है।

दुबई से लौटने पर 14.2 किलो सोना हुआ था बरामद

यह मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। उस समय दुबई से बेंगलुरु पहुंचने के बाद रान्या राव के पास से करीब 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 12.6 करोड़ रुपये बताई गई थी।

कस्टम्स के अनुसार, सोने को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में छिपाकर लाया गया था। आरोप है कि सोना पिंडलियों और कमर के आसपास, ट्राउजर की जेबों तथा जूतों के अंदर छिपाया गया था।

14 पिछली खेपों की भी जांच

जांच के दौरान कस्टम्स को सोने की तस्करी से जुड़ी 14 पिछली खेपों का भी पता चला। इन खेपों में कुल 113 किलोग्राम से अधिक सोना शामिल होने का आरोप है। विभाग के अनुसार, इन खेपों का सोना उस समय भौतिक रूप से जब्त नहीं किया जा सका था।

अधिकारियों ने जांच के दौरान एयरपोर्ट के 16 घंटे से अधिक के CCTV फुटेज, 152 दस्तावेजों के साथ डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों का अध्ययन किया।

चारों आरोपियों की अलग-अलग भूमिका का दावा

कस्टम्स ने रान्या राव को मामले का मुख्य आरोपी बताया है। विभाग के मुताबिक, तरुण कोंडुरु राजू दुबई की ओर से कागजी कार्रवाई और सोना सौंपने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था।

वहीं साहिल सकारिया जैन और भरत कुमार जैन पर भारत में सोने को ठिकाने लगाने तथा हवाला लेनदेन के जरिए भुगतान की व्यवस्था से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप कस्टम्स की जांच और आदेश में सामने आए हैं।

घर से नकदी और कीमती सामान भी बरामद

रान्या राव के लावेल रोड स्थित घर की तलाशी के दौरान करीब 2.7 करोड़ रुपये नकद और लगभग 2.1 करोड़ रुपये कीमत के गहने व अन्य कीमती सामान मिलने की बात सामने आई। विभाग ने इन संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। कस्टम्स का दावा है कि ये सामान कथित तौर पर तस्करी किए गए सोने की बिक्री से प्राप्त रकम से संबंधित थे।

60 दिन में अपील का अधिकार

कस्टम्स के आदेश के खिलाफ चारों आरोपी 60 दिनों के भीतर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (अपील्स) के समक्ष अपील कर सकते हैं। मामले में कस्टम्स की जांच के आधार पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

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