सपा सांसद राम भुवाल निषाद मुश्किल में: कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी

2019 लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोरखपुर अदालत का सख्त रुख, अगली पेशी पर पेश कराने के आदेश

सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुवाल निषाद के खिलाफ गोरखपुर कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर।

गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर से सांसद राम भुवाल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को निर्देश दिया है कि अगली तारीख पर सांसद को कोर्ट में पेश कराया जाए।

2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय राम भुवाल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर सीट से चुनाव मैदान में थे, जहां उनका मुकाबला रवि किशन से था।

आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में वह बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ मौजूद थे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में 2 मई 2019 को पिपराइच थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट में नहीं हुए पेश

मामले की सुनवाई गोरखपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रही थी। बताया गया है कि सांसद अब तक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने सख्त रुख अपनाया।

भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू

अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। यदि आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो आगे कानूनी दबाव और बढ़ सकता है।

पहले भी दर्ज हैं अन्य मामले

राम भुवाल निषाद पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें वर्ष 2020 में बड़हलगंज थाने में फर्जी शस्त्र लाइसेंस रखने से संबंधित मामला भी शामिल बताया जा रहा है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

सांसद के खिलाफ अदालत की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यदि वह अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है।

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