IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस: राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिया है।

अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से होना होगा पेश

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को उस दिन व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि जिन आरोपियों को हाई कोर्ट से कोई रोक नहीं मिली है, उन्हें अगली सुनवाई पर हर हाल में उपस्थित होना होगा।

वकीलों ने बताई अनुपस्थिति की वजह

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और प्रेम चंद गुप्ता की याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है।

वहीं, राबड़ी देवी की खराब सेहत और तेजस्वी यादव की ओर से पेशी में असमर्थता का हवाला देते हुए वकीलों ने शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने की मांग की थी। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार कर ली।

नौ आरोपियों के खिलाफ तय हो चुके हैं आरोप

इस मामले की पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है और संबंधित आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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