सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने अलीगढ़ कोर्ट में किया सरेंडर, NBW जारी होने के बाद पहुंचे अदालत

तुर्कमान गेट जनसभा मामले में गैर-जमानती वारंट था जारी, एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने तुर्कमान गेट मामले में अलीगढ़ की ACJM कोर्ट में सरेंडर किया। गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

अलीगढ़। रामजीलाल सुमन ने बुधवार को अलीगढ़ की एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ तुर्कमान गेट स्थित सामियाना प्लाजा मामले में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था।

सांसद के आत्मसमर्पण को देखते हुए अदालत परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में पेश होने के बाद जमानत सुनवाई की फाइल एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम सेकंड की अदालत में ट्रांसफर कर दी गई।

बिना अनुमति जनसभा कराने का आरोप

समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ अलीगढ़ के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि वर्ष 2011 में उन्होंने बिना अनुमति के तुर्कमान गेट स्थित सामियाना प्लाजा में जनसभा आयोजित की थी।

उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम के दौरान सामियाना प्लाजा के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया था। इसी मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे सांसद

जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान रामजीलाल सुमन लंबे समय से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए NBW जारी कर दिया था।

बुधवार को सांसद स्वयं अदालत पहुंचे और आत्मसमर्पण करते हुए जमानत याचिका दाखिल की।

एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली राहत

मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। अदालत ने सांसद का पक्ष सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद रामजीलाल सुमन अदालत से रवाना हो गए।

हालांकि कोर्ट परिसर में मौजूद मीडिया के सवालों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

सपा सांसद के कोर्ट में सरेंडर और फिर जमानत मिलने की घटना को लेकर अलीगढ़ समेत प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। तुर्कमान गेट प्रकरण लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ था।

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