अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

पटना : मोकामा के विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। साथ ही अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का भी आदेश दिया है।

यह फैसला दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अनंत सिंह को जमानत दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद उन्हें इस हत्याकांड में मिली जमानत समाप्त हो गई है।

नीरज कुमार की अपील पर हुई सुनवाई

यह मामला दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। उनके पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया।

बिहार सरकार ने बताया- 62 से ज्यादा मामले दर्ज

सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र किया। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में 62 से अधिक मामले दर्ज हैं।

चार महीने में जांच पूरी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।

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